जानिए 2000 रुपये के नोट बदलवाने पर क्या हो सकता है इनकम टैक्स विभाग का नोटिस
भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशानुसार, 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है।
इसके पश्चात, लोग अपने 2000 रुपये के नोटों को बैंक में बदलवाने या अपने बैंक खाते में जमा करवाने के लिए बैंक में पहुंच रहे हैं।
अगर आप भी 2000 रुपये के नोटों को बदलवाने के लिए बैंक में जा रहे हैं, तो आप एक बार में 10 नोटों को बदलवा सकते हैं।
हालांकि, क्या आपको यह पता है कि ऐसे मामलों में आपको इनकम टैक्स विभाग के द्वारा नोटिस भी मिल सकता है? चलिए इसे भी जानते हैं |
भारतीय रिजर्व बैंक ने अचानक एक घोषणा की है, जिसके अनुसार भारतीय करसी में उपयोग होने वाले 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है।
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य, नकली नोटों के फैलाव को रोकना और नए सुरक्षा फीचर्स को जोड़कर करंसी की सुरक्षा को मजबूत बनाना है।
यदि आप बैंक में 2000 रुपये के नोटों को बदलवाने जा रहे हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह प्रक्रिया कैसे होगी।
सबसे पहले, आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा। वहां, आपको एक नोट बदलने का फॉर्म भरना होगा |
जिसमें आपको अपना नाम, खाता नंबर, नोट की संख्या, और अन्य जानकारी देनी होगी।